हाईकोर्ट बोला- 15 दिन में डीएड डिग्री धारियों की निुयक्ति करे, वरना कार्रवाई होगी… 2855 बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों की नौकरी होगी समा’…
बिलासपुर। बीएड और डीएड मामले में सुनवाई के दौरान मंगलवार को शासन ने 2855 अभ्यर्थियों की लिस्ट हाईकोर्ट में पेश की। कोर्ट ने शासन से कहा कि आपको भर्ती प्रक्रिया पूरी करने कितने दिन का और समय चाहिए, अंत में शासन को कोर्ट के आदेश का पालन करने 15 दिन का समय स्वीकार करते हुए ऐसा नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी है।
मंगलवार को जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा ने सुनवाई करते हुए कहा कि शासन की एसएलपी सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही खारिज कर दी है। इस कोर्ट ने भी अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी कर पेश करने और प्रक्रिया पूरी करने को कहा था, मगर अब भी लगता है कि आप गंभीर नहीं हैं। इसी सुनवाई के दौरान शासन ने भी डीएड, डीएलएड वाले 2855 अभ्यर्थियों की लिस्ट कोर्ट में पेश की। जस्टिस वर्मा ने कहा कि पूरी प्रक्रिया करने कितना समय और चाहिए।
शासन के वकील ने जब कहा कि अभी मिड सेशन में नई नियुक्ति से परेशानी होगी तो कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि, यह बेंच सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 6 माह का समय और नहीं बढ़ा सकता है, यह अधिकार हमें नहीं है। हाईकोर्ट ने शासन को सिर्फ 15 दिन का समय देते हुए डीएड धारियों की भर्ती प्रक्रिया और नियुक्ति पूरी करने का अंतिम अवसर दिया है।
हाईकोर्ट से पड़ी थी फटकार
मालूम हो कि डीएड व बीएड विवाद में चौथी बार अवमानना याचिका की सुनवाई गत माह जस्टिस अरविन्द कुमार वर्मा की बेंच मे हुई थी। इससे भी पहले की सुनवाई में शिक्षा विभाग के तमाम बड़े अधिकारियों को वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से हाईकोर्ट ने 21 दिनों के भीतर बीएड को बाहर करते हुए केवल डीएड की नई सेलेक्शन लिस्ट तैयार करके पेश करने कहा था, लेकिन 21 दिन दिन बीत जाने के बाद भी सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की कोई लिस्ट जमा नहीं करने पर हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई थी।
सरकार की ओर से पेश वकील ने लिस्ट जमा नहीं करने के ये कारण बताए कि विभाग की ओर व्यापमं को पत्र लिखे गए हैं, परंतु व्यापमं ने अभी तक लिस्ट नही दी है और पुनर्विचार याचिका की बात भी कही गई थी। अंतिम अवसर प्रदान करते हुए सात दिनों के भीतर डीएडधारियों का नया सेलेक्शन लिस्ट जमा करने कहा गया।