बिलासपुर: अब ग्रामीण क्षेत्रों की अवैध प्लाटिंग पर टीएनसी ने शुरू किया शिकंजा कसना… मेसर्स गीतांजलि कंस्ट्रक्शन, हरिशचंद्र, विनोद पटेल, नूर मोहम्मद समेत 18 बिल्डरों को जारी किया नोटिस… देखिए लिस्ट…
बिलासपुर। अब ग्रामीण क्षेत्रों में चोरी-छिपे अवैध प्लाटिंग का धंधा ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने बिना ले-आउट पास कराए अवैध प्लाटिंग करने वाले गीतांजलि कंस्ट्रक्शन, विनोद पटेल, नूर मोहम्मद समेत 18 बिल्डरों को नोटिस जारी किया है। जवाब संतोषजनक नहीं आने पर इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है।
बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ नगर निगम प्रशासन द्वारा कार्रवाई जारी है। इधर, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने भी बिना ले-आउट पास कराए अवैध प्लाटिंग करने वाले बिल्डरों की लिस्ट तैयार करना शुरू कर दिया है। विभागीय जानकारी के अनुसार शासन स्तर पर टीएनसी के संचालक ने प्रदेशभर के ज्वाइन डायरेक्टरों को एक निर्देश जारी किए हैं, जिसमें बताया गया है कि नगर निगम क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग करने वाले बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार नगर निगम प्रशासन का है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में की जा रही अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई करने में सक्षम है। संचालक स्तर से निर्देश आने के बाद टीएनसी के संयुक्त संचालक विनीत नायर ने ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही अवैध प्लाटिंग पर रोक लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए उन्होंने पंजीयन कार्यालय में कराई जा रही रजिस्ट्री का ब्योरा लेना शुरू कर दिया है। अब तक बिलासपुर जिले में ऐसी 18 जगहों की पहचान की जा चुकी है, जहां पर अवैध प्लाटिंग कर बिक्री जा रही है। ऐसे बिल्डरों के नाम और पते भी निकाल लिए गए हैं। इन बिल्डरों को टीएनसी के परमिशन के बिना और बिना ले-आउट पास कराए प्लाट की बिक्री करने के संबंध में जवाब मांगा गया है।
जेडी बोले- तो बाउंड्रीवाल और सड़कों को जमींदोज कर देंगे
टीएनसी के प्रभारी संयुक्त संचालक विनीत नायर का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही अवैध प्लाटिंग पर रोक लगाने का अधिकार उनके पास है। रजिस्ट्री आफिस से ग्रामीण क्षेत्रों में बिला ले-आउट पास कराए अवैध प्लाट की बिक्री का ब्योरा निकवाया जा रहा है। इसी के आधार पर बिल्डरों को नोटिस जारी किया गया है। जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर अवैध प्लाटिंग की बाउंड्रीवाल और सड़कों को जमींदोज कर दिया जाएगा। इसके अलावा संबंधित बिल्डरों के खिलाफ टीएनसी के संचालक के कोर्ट में मामला दायर किया जाएगा। अवैध प्लाटिंग की पुष्टि होने पर बिल्डरों पर जुर्माना और सजा दोनों हो सकती है।