छत्तीसगढ़: चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के मामले में आया नया मोड़… पोता पहुंचा हाईकोर्ट… कहा- नियम के खिलाफ सरकार ने किया अधिग्रहण…
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के मामले में अब एक नया मोड़ आया है. इस मामले को लेकर पूर्व सांसद चंदूलाल चंद्राकर के पोते अमित चंद्राकर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार ने नियमों के खिलाफ कॉलेज को अपने कब्जे में ले लिया है.
बता दें कि मान्यता रद्द होने के बाद छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए भूपेश सरकार ने विधानसभा के मानसून सत्र में चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण की घोषणा की है. अब सरकार के इस ऐलान के बाद चंदूलाल चंद्राकर के पोते अमित चंद्राकर ने इस अधिग्रहण के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका पेश की है. उनका कहना है कि निदेशक मंडल की वजह से कॉलेज को नुकसान हुआ है! लेकिन सरकार ने अवैध तरीके से कॉलेज का अधिग्रहण कर लिया.
करोड़ों का कर्ज लिया
अमित चंद्राकर ने अपनी याचिका में कहा कि दुर्ग में उनके दादा पूर्व सांसद चंदूलाल चंद्राकर के नाम पर एक मेमोरियल अस्पताल और मेडिकल कॉलेज है। याचिका में कहा गया है कि उनके दादा चंदूलाल चंद्राकर ने दशकों पहले मेमोरियल अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के लिए लीज पर जमीन ली थी. लेकिन नगर निगम की अनुमति के बिना, निदेशक मंडल ने मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए अस्पताल की जमीन को गिरवी रख दिया और इंडियन बैंक से करोड़ों रुपये का ऋण प्राप्त किया।
इससे कॉलेज घाटे में चला गया
याचिकाकर्ता ने निदेशक मंडल पर अवैध दस्तावेज पेश कर कर्ज लेने का आरोप लगाया है। अपनी याचिका में अमित चंद्राकर ने कहा कि बाद में कर्ज का पैसा बर्बाद हो गया। जिससे कॉलेज घाटे में जाता रहा। जब बैंक को ऋण वापस नहीं किया गया, तो बैंक ने कॉलेज की नीलामी करने की घोषणा की। जिससे अब कॉलेज के बच्चों के भविष्य पर सवालिया निशान लग गया है।
वहीं अब सरकार चंदूलाल चंद्राकर के मेडिकल कॉलेज और अस्पताल दोनों के अधिग्रहण की बात कर रही है. ऐसे में अमित चंद्राकर ने सरकार द्वारा कॉलेज के अधिग्रहण और बैंक की ओर से नीलामी को चुनौती दी है. आने वाले दिनों में इस मामले पर जल्द ही सुनवाई हो सकती है।