Bilaspur: High Court से डॉ. प्रमोद महाजन को मिली बड़ी राहत… सीएमएचओ पद पर बने रहेंगे… शाम को कार्यालय में दी ज्वाइनिंग… जानिए फिर क्या हुआ…
बुधवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट (High Court) ने उन्हें (Dr. Pramod Mahajan) राहत दी है। हाईकोर्ट का आदेश मिलते ही डॉ. महाजन छुट्टी लौट आए और उन्होंने अपने कार्यालय में ज्वाइनिंग दी।
बिलासपुर (Bilaspur)। हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के जेडी डॉ. प्रमोद महाजन ((Dr. Pramod Mahajan) को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनके सीएमएचओ पद से रिलीविंग आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अब वे सीएमएचओ पद पर बने रहेंगे।
राज्य शासन ने हाल ही में डॉ. प्रमोद महाजन से सीएमएचओ (CMHO) का प्रभार छीनकर डॉ. अनिल श्रीवास्तव को प्रभारी सीएमएचओ बनाया था। उनके पास जेडी का प्रभार यथावत रहा। राज्य शासन के आदेश पर डॉ. श्रीवास्तव ने एकतरफा प्रभार ग्रहण कर लिया।
इधर, डॉ. महाजन छुSी पर चले गए। डॉ. महाजन ने शासन के इस आदेश को अपने वकील के जरिए हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि वह फस्र्ट क्लॉस ऑफिसर है। उनसे किसी भी पद के प्रभार से हटाने का अधिकार सामान्य प्रशासन विभाग को है, जबकि शासन से जो आदेश निकला है, उसमें स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव के हस्ताक्षर हैं। इसलिए यह आदेश अवैध है।
बुधवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उन्हें राहत दी है। हाईकोर्ट का आदेश मिलते ही डॉ. महाजन छुट्टी लौट आए और उन्होंने अपने कार्यालय में ज्वाइनिंग दी। उस समय डॉ. श्रीवास्तव भी बैठे हुए थ्ो। डॉ. महाजन को देखते ही डॉ. श्रीवास्तव सीएमएचओ दफ्तर से बाहर निकल गए। इसके बाद डॉ. महाजन अपनी कुर्सी पर बैठ गए।