बिलासपुर निगम ने फिर माना… सीएमडी कॉलेज का चेयरमैन संजय दुबे सरकारी जमीन पर करा रहे हैं अवैध निर्माण… बिलासपुर एसडीएम से कहा- सीमांकन कीजिए, ताकि कोर्ट के आदेश का पालन किया जा सके… देखिए एसडीएम को पत्र में लिखा…

बिलासपुर। सीएमडी कॉलेज के चेयरमैन संजय दुबे के कब्जे से अपनी जमीन को छुड़वाने के लिए नगर निगम ने एक बार फिर प्रयास शुरू कर दिया है। निगम की ओर से बिलासपुर एसडीएम को एक बार फिर पत्र लिखकर विवादित जमीन का सीमांकन करने कहा गया है, ताकि हाईकोर्ट के आदेश का पालन किया जा सके।

सीएमडी कॉलेज के चेयरमैन संजय दुबे का रसूख देखिए… निगम के आदेश कूड़े में डाला… सरकारी जमीन पर बनाए जा रहे कांपलेक्स को तोड़ना तो दूर… निर्माण भी बंद नहीं किया… आखिर क्यों मौन हैं निगम आयुक्त…

नगर निगम के अपर आयुक्त के हस्ताक्षर से 20 जनवरी 2021 को एसडीएम बिलासपुर को जारी पत्र में कहा गया है कि मौजा जूना बिलासपुर, पहनं 36, खसरा क्र .554 / 1 रकबा 0.324 हेक्टेयर पर सीएमडी कॉलेज के चेयरमैन संजय दुबे द्वारा कब्जा कर अनाधिकृत रूप से भवन निर्माण किया जा रहा है। शासकीय / नगर निगम की भूमि पर निर्माण करने के कारण सीएमडी कॉलेज के चेयरमैन संजय दुबे को 26 मई 2020 को धारा 322/323 के तहत नोटिस दिया गया था। इस नोटिस के विरुद्ध सीएम दुबे शिक्षण समिति के चेयरमैन संजय दुबे ने हाईकोर्ट में रिट पीटीशन ( सी ) नं . 1384/2020 दायर किया, जिसकी सुनवाई के बाद 3 जुलाई 2020 को कोर्ट ने आदेश दिया है कि परिवादी की संपूर्ण भूमि के साथ खसरा क्रमांक 554/1 का भी सीमाकंन किया जाए, परन्तु न्यायालय के आदेश का पालन आज दिनांक तक नहीं किया जा सका है, जबकि परिवादी द्वारा विवादित भूमि पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। निगम ने बिलासपुर एसडीएम से कहा है कि परिवादी की सम्पूर्ण भूमि के साथ खसरा क्रमांक 554 / 1 का सीमाकंन करने का कष्ट करे, ताकि न्यायालय के आदेश का पालन हो सके।

जानिए क्या है पूरा मामला

पुराने बस स्टैंड रोड पर राष्ट्रीय पाठशाला के बाजू में सीएमडी कॉलेज के पीछे पटवारी हल्का नंबर 36 जूना बिलासपुर में नगर निगम की अपनी जमीन है, जिसका खसरा नंबर 554/1 रकबा 0.324 है। यानी कि करीब 54 डिसमिल जमीन। इस जमीन पर सीएमडी कॉलेज के चेयरमैन संजय दुबे द्वारा आलीशान कांपलेक्स बनाया जा रहा है। एक समाजसेवी की शिकायत पर नगर निगम को होश आया और अपनी जमीन से कब्जा छोड़ने के लिए सीएमडी कॉलेज के चेयरमैन संजय दुबे को नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि एक हफ्ते के भीतर सरकारी जमीन पर कराए जा रहे निर्माण को ढहा दें, वरना नगर निगम प्रशासन एकपक्षीय कार्रवाई करेगा, लेकिन निगम के आदेश पर कोई असर नहीं हुआ। अलबत्ता, नगर निगम प्रशासन ने अपनी जमीन से बेजाकब्जा हटाने के लिए राजस्व विभाग का सहारा लिया और एसडीएम को पत्र लिखकर निगम की सरकारी जमीन 554/1 का सीमांकन करने कहा। एसडीएम के निर्देश पर बिलासपुर तहसीलदार ने आरआई को सीमांकन पत्र लिखा। सीमांकन की तारीख 25 मई 2020 तय की गई। इसके बाद फिर से सीमांकन की तारीख तय की गई, लेकिन इस बीच सीएमडी कॉलेज शिक्षण समिति के चेयरमैन संजय दुबे ने नगर निगम और राजस्व विभाग के नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। उन्होंने कोर्ट में मांग की कि पहले उनकी पूरी संपत्ति का संपत्ति का सीमांकन कराया जाए। हाईकोर्ट ने 3 जुलाई 2020 को इस मामले में फैसला सुनाया।