छत्तीसगढ़: इस जिले के कलेक्टर ने जारी किया कड़ा फरमान… प्रभावित जगह से पहुंचने वाले की जानकारी छिपाई… तो होगी कार्रवाई…

रायपुर। राजधानी से क़रीब सत्तर किलोमीटर दूर स्थित ज़िले में एक सरकारी फ़रमान जारी हुआ है, जिसमें बताया गया है कि, कोरोना संक्रमण के इस दौर में यदि किसी ने बाहरी के अपने यहाँ होने या कि प्रभावित जगह से पहुँचने वाले की जानकारी छुपाई तो उस व्यक्ति और संदिग्ध दोनों के विरुद्ध राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत धारा 307 और जरुरत पड़ी तो धारा 302 के तहत भी अपराध दर्ज किया जाएगा।

यह ज़िला है राजनांदगाँव,जिसकी क़रीब दो सौ किलोमीटर लंबी सीमा कोविड 19 से सर्वाधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र से सीधे सटी हुई है।इस ज़िले में सरहद पर 1450 के आसपास दिगर राज्यों के श्रमिकों को रोक दिया गया है, इनके लिए आठ कैंप बनाए गए हैं।उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं है, ग्रामीण इलाक़ों में क़रीब दस हज़ार ऐसे लोग हैं जो दिगर राज्यों से अपने गाँव पहुँचे हैं, हालाँकि उन्हें ग्रामीणों ने गाँव के बाहर ही रोक दिया है, और उन्हें नियत समय पर भोजन पानी दिया जा रहा है।इसके अलावा क़रीब 175 लोग शासकीय क्वारनटाईन में है।

कलेक्टर जय प्रकाश मौर्य ने यह आदेश जारी किया है..उन्होंने कहा कि हम लगातार आग्रह कर रहे हैं कि यदि कोई बाहर से आया हुआ है तो हमें सुचित कर दे.. महाराष्ट्र से सटी हुई दो सौ किलोमीटर लंबी सीमा है.. जिसके कई ग्रामीण रास्ते हैं..हमें लगातार सूचनाएँ आ रही हैं कि लोग आ रहे हैं… जहां तक तबलीग का मसला है.. बड़ी संख्या में इस के अनुयायी हैं.. हम उनकी जानकारी भी माँग रहे हैं।

कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने कहा कि हम लगातार आग्रह कर रहे हैं, इसके साथ साथ सूचनाओं पर जा भी रहे हैं.. यदि ऐसा हुआ कि हमने पकड़ लिया तो हाँ बिलकुल हम आपदा प्रबंधन अधिनियम के साथ साथ, धारा 144 के उल्लंघन और धारा 307 याने हत्या के प्रयास और जरुरी लगा तो धारा 302 की धाराएँ भी लगाएँगे।