बैंक का लाइसेंस कैंसिल होने पर खाताधारक को मिलते हैं 5 लाख रुपए… जानिए क्या है यह नियम…

नई दिल्ली। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने गुरुवार को जानकारी दिया हे कि कोल्हापुर के सुभद्रा लोकल एरिया बैंक (Subhadra local area bank) का लाइसेंस कैसिल कर दिया है। इस बैंक के संचालन में गड़बड़ियों को देखते हुए आरबीआई ने यह फैसला उठाया है। आरबीआई ने इस बैंक का लाइसेंस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 (Banking regulation Act, 1949) के सेक्शन 22, 4 के तहत कैंसिल किया है। इस मामले के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए आरबीआई ने कहा कि सुभद्रा बैंक में ऐसे कई काम हो रहे थे जो डिपॉजिटर्स के वर्तमान और भविष्य के लिहाज से उचित नहीं थे। ऐसे में इस बैंक को जारी रखने से पब्लिक को नुकसान पहुंच सकता है।

बैंकिंग व अन्य कारोबार करने पर प्रतिबंध

आरबीआई ने इसी महीने महाराष्ट्र के संकटग्रस्त कराड बैंक (Karad Janta Sahakari Bank) का भी लाइसेंस कैंसिल कर दिया था। अब सुभद्रा बैंक को लेकर केंद्रीय बैंक का कहना है कि पिछले वित्त वर्ष की दो तिमाहियो में इस बैंक ने मिनिमम नेटवर्थ की शर्तों का उल्लंघन किया है। इस बैंक के पास जमाकर्ताओं को लौटाने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं है। अब लाइसेंस कैंसिल होन के बाद यह बैंक किसी भी तरह का बैंकिंग या अन्य कारोबार नहीं कर सकता है।

बैंक के पास डिपॉजिटर्स को पैसे वापस करने के लिए पर्याप्त पूंजी

आरबीआई ने कहा कि इस बैंक के मैनेजमेंट की कार्यप्रणाली को देखते हुए कहा जा सकता है कि डिपॉजिटर्स के वर्तमान और भविष्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। लाइसेंस कैंसिल करने के बाद आरबीआई अब हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन भी डालेगा। हालांकि, आरबीआई ने यह भी कहा कि वर्तमान में सुभद्रा लोकल एरिया बैंक के पास सभी डिपॉजिटर्स को भुगतान करने के लिए पर्याप्त पूंजी है।