Supreme Court ने BJP लीडर Nupur Sharmaको लगाई फटकार… कहा- उनकी ढीली जीभ ने पूरे देश में आग लगा दी…

The Supreme Court reprimanded BJP leader Nupur Sharma ... said - his loose tongue has set the whole country on fire ...

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को पैगंबर मुहम्मद पर उनकी टिप्पणियों पर कहा कि देश में जो कुछ हो रहा है, उसके लिए भाजपा नेता (BJP leader) नुपुर शर्मा (Nupur Sharma) अकेले जिम्मेदार हैं, जिसने खाड़ी देशों में बड़े पैमाने पर गुस्सा और भारत में विरोध-प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता पर भारी पड़ते हुए एससी बेंच ने आगे कहा कि उनकी ढीली जीभ ने न केवल पूरे देश को आग लगा दी है, बल्कि वह उदयपुर में दुर्भाग्यपूणã घटना के लिए भी जिम्मेदार हैं।

जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जिस तरह से उसने पूरे देश में भावनाओं को प्रज्वलित किया है। यह महिला अकेले जिम्मेदार है। उनकी माफी और पैगंबर पर टिप्पणी वापस लेने का जिक्र करते हुए शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा कि बहुत देर हो चुकी है। उसकी शिकायत पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कई प्राथमिकी के बावजूद उसे अभी तक दिल्ली पुलिस ने छुआ नहीं है।

Supreme Court ने शर्मा को उनके हठ और अहंकार के लिए फटकार लगाई और कहा कि क्योंकि वह एक पार्टी की प्रवक्ता थीं।

ये टिप्पणियां बहुत परेशान करने वाली हैं और अहंकार की बू आती हैं। इस तरह की टिप्पणी करने का उसका व्यवसाय क्या है? इन टिप्पणियों से देश में दुर्भाग्यपूणã घटनाएं हुई हैं। ये लोग धार्मिक नहीं हैं। उन्हें दूसरे धर्मों का सम्मान नहीं है। पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि ये टिप्पणियां सस्ते प्रचार या राजनीतिक एजेंडे या कुछ अन्य नापाक गतिविधियों के लिए की गईं।

सुप्रीम कोर्ट ने उसे पूरी तरह से ‘ढीली जीभ’ बताते हुए कहा कि Nupur Sharma सभी गैर-जिम्मेदाराना बयान देती है और 10 साल की वकील होने का दावा करती है। उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए।

Supreme Court में नूपुर शर्मा द्बारा ट्रांसफर अर्जी दाखिल करने पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये टिप्पणी की। अपने आवेदन में शर्मा ने अपने खिलाफ विभिन्न राज्यों में सभी मामलों को दिल्ली स्थानांतरित करने का आग्रह किया था, क्योंकि लगातार धमकियों के कारण उनका जीवन खतरे में है। नूपुर शर्मा ने कहा कि उन्हें लगातार अलग-अलग राज्यों से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं।

टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकी को जोड़ने के लिए शर्मा की याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की अवकाश पीठ ने उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दी।

दरअसल, अदालत ने इस विशेष मामले में दिल्ली पुलिस द्बारा की जा रही जांच पर भी सवाल उठाया और साथ ही यह भी कहा कि दिल्ली पुलिस ने अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं किया है। पीठ ने सवाल किया किदिल्ली पुलिस ने क्या किया है?

Nupur Sharma की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मनिदर सिह ने अदालत को बताया कि मैं जांच और सहयोग में शामिल हुआ हूं। उनकी दलीलों का जवाब देते हुए पीठ ने टिप्पणी की कि फिर क्या हुआ, आपके लिए रेड कार्पेट रहा होगा।

मामले की सुनवाई करते हुए पीठ ने बहस की शैली पर भी सवाल उठाया, जिसे हाल के दिनों में कुछ चैनलों ने अपनाया है और कहा कि किसलिए बहस थी, वह भी एक विचाराधीन मामले में? केवल एक एजेंडे के लिए?

हालांकि, लंबे समय तक बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट उस पर आश्वस्त नहीं हुआ, जिसके कारण अंतत: उक्त याचिका को वापस ले लिया गया।