सेंट जेवियर्स स्कूल के सामने बेची जा रही थी किताबें और ड्रेस… संचालक बोला- दुकान पहले से ही दिव्या मैडम ने खरीद ली है… जानिए कौन है दिव्या मैडम…
नियम उल्लंघन करने वाले संस्थानों की मान्यता रद्द करने की कार्रवाई भी की जा सकती है...

बिलासपुर। निजी स्कूलों में यूनिफॉर्म और किताबों की खरीद को लेकर अभिभावकों पर दबाव बनाने के मामले में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। व्यापार विहार स्थित सेंट जेवियर्स स्कूल के खिलाफ शिकायत के बाद जिला शिक्षा अधिकारी की टीम ने स्कूल के सामने संचालित यूनिफॉर्म दुकान ‘ट्रेडर्स एजेंसी’ को सील कर दिया।
जांच के दौरान दुकान संचालक ने टीम के सामने बड़ा खुलासा किया। मीडिया में प्रकाशित खबरों के अनुसार संचालक ने बताया कि दुकान पहले ही स्कूल से जुड़ी दिव्याश्री मैडम को बेची जा चुकी है। दस्तावेजों की जांच में यह तथ्य सही पाए जाने के बाद जांच टीम को आशंका है कि अधिक मुनाफे के उद्देश्य से स्कूल प्रबंधन ने परोक्ष रूप से दुकान का संचालन शुरू करवाया था। विभाग अब आर्थिक लेन-देन और पूरे नेटवर्क की विस्तृत जांच कर रहा है। सूत्रों के अनुसार दिव्याश्री स्कूल ग्रुप के ऑनर की छोटी पुत्री का नाम है।
ऐसे हुई कार्रवाई
सेंट जेवियर्स समेत अन्य निजी स्कूलों में अभिभावकों से कथित लूटखसोट को लेकर एनएसयूआई के प्रदेश सचिव रंजेश सिंह लगातार मुद्दा उठा रहे थे। इसके अलावा कुछ अभिभावकों ने कलेक्टर संजय अग्रवाल से शिकायत की थी कि स्कूल प्रबंधन एक तय दुकान से ही यूनिफॉर्म और किताबें खरीदने के लिए मजबूर कर रहा है।
कलेक्टर के निर्देश पर डीईओ विजय कुमार टांडे ने टीम गठित की। टीम में प्रभारी बीआरसीसी निर्मल ठाकुर और समग्र शिक्षा के एपीसी रोहित भार्गव शामिल थे। टीम ने स्कूल के सामने संचालित दुकान में छापा मारा, जहां स्कूल टैग लगी यूनिफॉर्म और किताबें मिलीं। शिकायत सही पाए जाने पर दुकान को तत्काल सील कर दिया गया।
नोटिस देकर मांगा जवाब: डीईओ
डीईओ विजय कुमार टांडे ने कहा, “शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि कोई भी निजी स्कूल अभिभावकों को किसी विशेष दुकान से किताबें या यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। नियम उल्लंघन करने वाले संस्थानों की मान्यता रद्द करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।” विभाग ने स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
स्कूल के दायरे से बाहर है दुकान: हुंडल
प्राचार्य जितेंद्र हुंडल ने कहा, “जिस दुकान पर कार्रवाई हुई वह स्कूल के दायरे के बाहर स्थित है। उसके आसपास 5-7 दुकानें और हैं। इनमें से किसी भी दुकान का संचालन स्कूल संगठन नहीं करता।”
क्या कहते हैं नियम
1. निजी स्कूल किसी विशेष दुकान से खरीद के लिए बाध्य नहीं कर सकते।
2. यूनिफॉर्म कम से कम 3 साल तक नहीं बदली जा सकती।
3. कक्षा 1 से 8 तक एनसीईआरटी की किताबें अनिवार्य हैं।
4. फीस में सालाना वृद्धि 8% से अधिक नहीं हो सकती।
