मुंगेली जिले में सोशल डिस्टेंस नहीं रहने पर होगा 1000 रुपए तक जुर्माना, अनुमति प्राप्त दुकान-संस्थान सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुलेंगे

मुंगेली। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन के प्रयास का परिणाम है कि जिले में पॉजिटीव मरीजों की संख्या में कमी आई है। संक्रमण की रोकथाम हेतु युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे है। इस वायरस से बचाव एवं रोकथाम हेतु समय-समय पर राज्य शासन द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं लेकिन नागरिकों द्वारा निर्देशों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है इसलिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी पीएस एल्मा ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के नियमों व निर्देशों का कड़ाई से पालन करने आम नागरिकों से आग्रह किया है। कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी निर्देशानुसार, अलग-अलग लापरवाही बरतने पर अलग-अलग अर्थदंड नागरिकों पर लगाया जाएगा।

 

जानें किस लापरवाही पर कितना जुर्मानाः

  1. सार्वजनिक स्थानों पर मास्क एवं अन्य तरीकों से चेहरे को नहीं ढ़कने पर – 100 रुपए
  2. सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर – 100 रूपए
  3. सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर – 200 रूपए
  4. दुकानों एवं संस्थानों के संचालको और कर्मचारियों द्वारा मास्क का उपयोग तथा सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर – 500 से 1000 रूपये

 

सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुलेंगे दुकान-संस्थान

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री पी.एस. एल्मा ने बताया अनुमति प्राप्त दुकान- संस्थान कल यानी शुक्रवार से सुबह 9 से शाम 5 बजे तक नियमों का पालन करते हुए संचालित होंगे। मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप व गैस एजेंसी अपने निर्धारित समयानुसार संचालित होंगे। रविवार को डेयरी, मेडिकल, गैस एजेंसी व पेट्रोलपंप को छोड़ सभी दुकान-संस्थान बंद रहेंगे।