छत्तीसगढ़: भ्रष्टाचार पर उच्च शिक्षा विभाग का एक्शन… महिला अधिकारी सस्पेंड… चिकित्सा देयक का भुगतान करने मांग रही थी इतना प्रतिशत कमीशन…

Chhattisgarh: Higher education department takes action against corruption... Woman officer suspended... was demanding so much commission for paying medical bills...

रायपुर। खूबचंद बघेल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिलाई-3 (जिला-दुर्ग) में पदस्थ सहायक ग्रेड-1 अधिकारी भुनेश्वरी कश्यप को छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने गंभीर अनियमितताओं और आचरण नियमों के उल्लंघन के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई उच्च शिक्षा आयुक्त डॉ. संतोष देवांगन ने की है।

भुनेश्वरी कश्यप पर आरोप है कि उन्होंने डॉ. श्रीकांत प्रधान से चिकित्सा देयक के भुगतान के एवज में 20 प्रतिशत (लगभग 30,000 रुपये) की अवैध मांग की थी। इसके साथ ही चिकित्सा भुगतान में जानबूझकर देरी करने और महाविद्यालय में कार्यरत सहायक प्राध्यापकों के साथ दुर्व्यवहार करने की भी शिकायतें सामने आई हैं। आरोपों के अनुसार, उन्होंने डिपॉजिट की राशि के भुगतान के लिए एक प्रतिशत कमीशन की भी मांग की थी।

भुनेश्वरी कश्यप का पूर्व पदस्थापना चन्दूलाल चन्द्राकर शासकीय महाविद्यालय, धमधा में रहा है, जहाँ उनके खिलाफ प्राचार्य से असहयोग और मनमानी करने के भी आरोप सिद्ध हुए हैं। इन सभी कृत्यों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 का स्पष्ट उल्लंघन माना गया है।

इन गंभीर आरोपों के मद्देनज़र, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम-9 के अंतर्गत भुनेश्वरी कश्यप को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा, रायपुर (छत्तीसगढ़) निर्धारित किया गया है, और उन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।

उक्त प्रकरण को लेकर विभागीय जांच की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है, और आगे की कार्रवाई नियमानुसार तय की जाएगी।