कोर्ट ने कहा- भ्रष्टाचार के आरोपी को नहीं देंगे अग्रिम जमानत… आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में फंसा है आरोपी…

बिलासपुर। जिले की स्पेशल कोर्ट ने नगर और ग्राम निवेश विभाग में तैनात अनुरेखक के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। विशेष कोर्ट का कहना है कि जांच में आवेदक के पास आय के हिसाब से अधिक संपत्ति है, इस आधार पर अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जाता है। आय से अधिक संपत्ति में एसीबी ने जांच के एक साल बाद फाइल बंद कर दी थी, लेकिन सबूतों के साथ मिली एक शिकायत के बाद केस को फिर खोल दिया। एंटी करप्शन ब्यूरो ने 3 जून 2०18 को आय से अधिक संपत्ति के मामले में 13 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इसमें सबसे अधिक 7 अधिकारी-कर्मचारी बिलासपुर के थे। इनमें नगर तथा ग्राम निवेश विभाग बिलासपुर में पदस्थ अनुरेखक श्यामलाल पटेल भी शामिल था। पटेल पर आरोप था कि वह नक्शा पास करने के एवज में बिल्डरों से लाखों रुपए की वसूली करता था। भ्रष्टाचार के जरिए कमाई गई रकम से उसने खुद के साथ ही पत्नी, बेटे, साले और ससूर के नाम पर कई जगह अचल संपत्ति खरीदी है। एसीबी ने मामले की जांच पूरी होने के बाद केस खत्म कर दिया था। बिलासपुर निवासी एक व्यक्ति ने पिछले साल बाकायदा सबूतों के साथ एसीबी को फिर से शिकायत कर बताया कि बेटे अतुल पटेल के नाम पर ग्राम भैंसबोड़ और पत्नी रामकली पटेल के नाम पर दर्ज सकरी की दो जमीनों की जानकारी एसीबी को नहीं दी गई। तीनों जमीन की कीमत करोड़ों में है। शिकायत के साथ पेश किए गए जमीनों के दस्तावेजों की प्रारंभिक जांच के बाद एसीबी ने मामले को फिर से जांच शुरू कर प्रकरण दर्ज किया।